चुटकी भर ड्रग्स मिलने पर भी जाएंगे जेल, सख्त होगा एनडीपीएस एक्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब चुटकी भर चिट्टा, चरस, अफीम जैसे मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर भी जमानत नहीं मिल सकेगी।
नशीले पदार्थों की थोड़ी मात्रा को भी अब गैर जमानती अपराध की लाया जाएगा। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर अब आरोपी सीधे जेल जाएंगे। इसके प्रदेश सरकार ने हिमाचल में एनडीपीएस को संशोधित करने की मंजूरी दे दी है।
सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एनडीपीएस हिमाचल प्रदेश संशोधित बिल-2018 विधानसभा के शीत सत्र में लाया जा सकता है।
ये है प्रावधान
वर्तमान एक्ट के तहत मादक पदार्थ की मात्रा को व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक श्रेणी में बांटा गया है। किसी भी मादक पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा मिलने पर ही जमानत नहीं मिलने का प्रावधान है।
इसी प्रावधान का अपराधी फायदा उठाते हुए गैर व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी कर उसे आम लोगों को बेचते हैं। लंबे समय से सरकार और पुलिस विभाग भी इस व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहा है।
सत्तासीन होने के बाद से ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बढ़ते नशे पर लगाम लगाने के लिए गंभीर हैं। चूंकि एनडीपीएस एक्ट केंद्रीय एक्ट है, ऐसे में विधि विभाग और राज्य कर एवं आबकारी विभाग संशोधन बिल लाने को लेकर हर कानूनी पहलू पर जांच परख कर रहे थे।
इस एक्ट में राज्य सरकार संशोधन बिल ला सकती है। इसके बाद अब बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद यह नहीं व्यवस्था लागू हो जाएगी।