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शिमला के लोगों के लिए बड़ी खबर, पढ़ें जरूर

Tue, 13 Jan 2015 11:07 AM IST
Updated Tue, 13 Jan 2015 11:07 AM IST
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mc will issue water bills for six months.

शिमला के हजारों घरेलू उपभोक्ता को एक साथ छह माह का पानी बिल जमा करवाना होगा। पानी बिल की नई अधिसूचना को राज्य सरकार इसी सप्ताह जारी कर सकती है। घरेलू पानी बिल का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

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हाईकोर्ट ने पानी की दरों को दोबारा निर्धारित करने की अधिसूचना को 26 सितंबर को रद्द कर दिया था। उसके बाद से नगर निगम ने शहर में पानी के बिल जारी करने का काम बंद कर दिया है। बीते चार माह से घरेलू कनेक्शन धारकों को बिल जारी नहीं किए गए हैं।
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अब नई अधिसूचना के जारी होने के बाद नगर निगम अक्तूबर 2014 से लेकर मार्च 2015 तक के बिल एक साथ जारी करेगा।

कोर्ट ने रद्द की थी अधिसूचना

mc will issue water bills for six months.

हाईकोर्ट ने पानी की दरों को दोबारा निर्धारित करने की अधिसूचना को 26 सितंबर को रद्द किया था। कोर्ट ने कहा है कि दरें निर्धारित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार की है।

हाईकोर्ट ने पर्यटन आवाम जन कल्याण समिति की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि नगर निगम शिमला पानी की दरों का निर्धारण नहीं कर सकता। यह शक्ति केवल सरकार के पास निहित है। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद से नगर निगम ने शहर में पानी के बिल जारी करने का काम बंद कर दिया है।

निगम प्रशासन ने सरकार ने पानी के फ्लैट रेट की अधिसूचना को जारी करने की मांग की है। नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया है कि संबंधित विभाग से इस बारे में चर्चा हो चुकी है। इसी सप्ताह अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

फ्लैट रेट पर आता है पानी बिल

mc will issue water bills for six months.

नगर निगम ने अप्रैल 2014 में फ्लैट रेट के आधार पर घरेलू पानी कनेक्शन धारकों से बिल वसूला है। कई उपभोक्ताओं ने जहां एक साथ एक साल का बिल जमा करवा दिया है। वहीं कई उपभोक्ता एक-एक माह का बिल जमा करवाते हैं।

26 सितंबर से बिल जारी होने का काम बंद होने से अब लोगों को एक साथ छह माह का बिल चुकाने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।

निगम दफ्तर में आकर लेना पड़ेगा बिल

अधिसूचना जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को पानी बिल लेने के लिए नगर निगम के दफ्तर पुराने कोर्ट कांप्लेक्स में आना होगा। बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को पुराना बिल या अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा।

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