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मंडी मस्जिद केस: शिमला पुलिस ने गोपाल कपूर को भेजा नोटिस, जानें क्या है मामला

Fri, 22 Nov 2024 10:29 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Fri, 22 Nov 2024 10:29 AM IST
सार

नोटिस में पुलिस स्टेशन ढली में दर्ज एफआईआर में उनसे पूछताछ को लेकर शिमला में जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। नोटिस की शर्तों का पालन न करने और उपस्थित होने में विफलता पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है।

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Mandi Masjid case: Shimla police sent notice to Gopal Kapoor
हिमाचल पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 जेल रोड मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामला टीसीपी कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद वहां देवालय होने का दावा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल कपूर को शिमला पुलिस ने सदर थाना मंडी के एसएचओ के माध्यम से नोटिस भेजा है। नोटिस पुलिस चौकी संजौली के जांच अधिकारी मुख्य आरक्षी हरीश की ओर से भेजा गया है।  नोटिस में पुलिस स्टेशन ढली में दर्ज एफआईआर में उनसे पूछताछ को लेकर शिमला में जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं।

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नोटिस की शर्तों का पालन न करने और उपस्थित होने में विफलता पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। उधर नोटिस मिलने पर गोपाल कपूर ने बताया कि संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण पर हुए आंदोलन के लिए उन्हें जिम्मेवार ठहराते हुए यह नोटिस भेजा है। नोटिस में दो दिन में थाना में हाजिर न होने पर गिरफ्तारी की जा सकती है। उनसे पुलिस से गुहार लगाई है कि उनका केस मंडी थाना में ट्रांसफर किया जाए नहीं तो गिरफ्तार कर शिमला ले जाया जाए। 
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उन्होंने कहा कि यह नोटिस उन्हें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का खुलासा करने के कारण जारी हुआ है। माना जा रहा है इसी कारण संजौली में आंदोलन हुआ है। बता दें कि इससे पहले सितंबर में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले से पहले मंडी पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया था। बाद में उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था।
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