हिमाचल में सस्ती होगी शराब, अब रात इतने बजे तक खुले रह सकेंगे बार-होटल
हिमाचल में शराब के शौकिनों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल सरकार के राजस्व का अहम हिस्सा बन चुकी शराब अब सूबे में सस्ती होगी।
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जयराम मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब पर टैक्स घटाया जाएगा जिससे दाम कम हो जाएंगे और बाहरी राज्यों से होने वाली शराब तस्करी पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा पर्यटन स्थलों में होटलों और बार में दोपहर बारह से रात दो बजे तक शराब परोसी जा सकेगी।
मंत्रिमंडल ने रोड प्रोजेक्ट फेज-2 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश की पांच सड़कें चौड़ी होंगी। इनमें कलखड से मंडी, नालागढ़-बद्दी वाया रामशहर और धरोल से दरोर आदि सड़कें शामिल हैं। स्टेट रोड प्रोजेक्ट में 110 मिलियन यूएस डॉलर खर्च होंगे। यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से पोषित होगा। योजना के तहत 650 किलोमीटर सड़कें अपग्रेड की जानी हैं जबकि 1350 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी।
नई शराब नीति के तहत 2020-21 में 1840 करोड़ राजस्व का लक्ष्य है। यह 2019-20 के मुकाबले 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 215 करोड़ अधिक है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा आबकारी ठेके के नवीकरण को भी स्वीकृति दी है। शराब निर्माताओं और बाटलर्ज को खुदरा लाइसेंसियों को देशी शराब का 30 प्रतिशत कोटा देने का प्रावधान है।
रिटेल लाइसेंसी शेष कोटा पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकते हैं। रिटेल लाइसेंस धारकों से संपत्ति के कागजात संपत्ति की सिक्योरिटी के स्थान पर सुरक्षा के तौर पर एफडीआर या बैंक गारंटी लेने का प्रावधान है। अगले वित्त वर्ष से राज्य में आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित पब्लिक कस्टम बांउडेड गोदाम से की जाएगी।
शहीदों के परिवारों की गैर हिमाचल नंबर की गाड़ियों का एंट्री टैक्स माफ
राज्य में आने वाले शहीद परिवारों के हिमाचल से बाहर पंजीकृत वाहनों का भी टोल टैक्स माफ करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले हिमाचल में पंजीकृत वाहनों का टैक्स पहले ही माफ किया जा चुका है।
सरकार ने हिमाचल प्रदेश (लीगेसी केसिल रिज्योल्यूशन) स्कीम रूल्स 2020 को भी स्वीकृति दी है। इससे लंबित वैट मामलों और बकाया वैट एरियर का समाधान करने में मदद मिलेगी।