तपती गर्मी के बीच खुशखबरी, अब यहां बर्फबारी के बीच मस्ती कर सकेंगे सैलानी
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लंबी जद्दोजद के बाद पर्यटक बुधवार से हिमाचल के मढ़ी में मौज-मस्ती कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। पर्यटक बर्फ में दोबारा साहसिक गतिविधियां और स्नो स्कूटर का आनंद ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए पर्यटकों को ऑनलाइन परमिट लेना होगा।
परमिट के लिए पांच सौ रुपये शुल्क लगेगा जबकि संघनन शुल्क अतिरिक्त होगा। परमिट की प्रिंट कॉपी हर बैरियर पर जांची जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार रोजाना केवल 800 पेट्रोल और 400 डीजल वाहनों को परमिट जारी किए जाएंगे। पर्यटक तीन दिन पहले परमिट की बुकिंग करवा सकते हैं। परमिट के लिए वाहन संबंधी सभी प्रकार की शर्तें पूरी करनी होंगी।
एनजीटी के नए आदेशों के साथ रोहतांग व आसपास के क्षेत्रों में सशर्त व्यावसायिक गतिविधियां करवाने के लिए राहत मिली है। मौज-मस्ती के साथ पर्यटकों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। पर्यटक अभी केवल मढ़ी तक जा पाएंगे। यहां पर्यटकों पर नजर रखी जाएगी कि वे रोहतांग की तरफ तो नहीं जा रहे।
केवल एक दिन के लिए वैध होगा परमिट
मढ़ी तक जाने के लिए ऑनलाइन परमिट केवल एक दिन के लिए वैध होगा। आवेदन के लिए वैध आईडी प्रूफ, वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण तिथि अनिवार्य की गई। परमिट के साथ सभी वाहनों को गुलाबा पुल से होकर गुजरना होगा।
तैयारियों पर बैठक
उपायुक्त हंसराज चौहान ने रोहतांग के मुद्दे पर एडीएम विनय सिंह ठाकुर, एएसपी निश्चिंत सिंह नेगी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी रतन गौतम, एसडीएम मनाली ज्योति राणा, डीएसपी पुनीत रघु और विभिन्न बैरियरों के प्रभारी, पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए।
उपायुक्त हंसराज चौहान ने कहा कि एनजीटी के आदेशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी तमाम प्रक्रियाओं व औपचारिकताओं के लिए पर्यटन कार्यालय और एसडीएम मनाली के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पार्किंग व अन्य सुविधाएं होने पर रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों के लिए खोला जाएगा।
यहां जानिए किस वाहन के लिए कितना शुल्क
कार, जीप और एमयूवी को 500 रुपये परमिट और 50 रुपये संघनन शुल्क देना होगा
बस और भारी वाहनों को 500 रुपये परमिट व 100 रुपये संघनन शुल्क देना होगा
ऑनलाइन शुल्क जमा होने के बाद ही ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा
यहां करें आवेदन
ऑनलाइन परमिट के लिए प्रशासन ने चार वेबसाइट में लिंक जारी किया है। इनमें hpkullu.nic.in, kullu.gov.in, himachal.gov.in, admis.hp.nic.in/ngtkullu वेबसाइट शामिल है।
बिना परमिट नहीं होगा कारोबार
रोहतांग व इसके आसपास के पर्यटक स्थलों पर केवल परमिट धारकों को ही पर्यटन से संबंधित गतिविधियां व कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी के पास परमिट नहीं होगा तो उन्हें किसी भी प्रकार का कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। पर्यटन व्यवसायियों को जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए परमिट कार्ड को दर्शाना अनिवार्य होगा।