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Kangra News: मासूम की हत्या पर दोषी मां और चाचा को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

Mon, 28 Aug 2023 09:49 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 28 Aug 2023 09:49 PM IST
सार

अवैध संबंध बनाते देख लेने पर दोनों ने सात वर्षीय मासूम की गला दबाकर हत्या की थी। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूरपुर राजेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई है।

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Kangra News: Mother and uncle convicted for murder of innocent get life imprisonment, know the whole matter
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मासूम की हत्या के आरोपी मां और चाचा को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अवैध संबंध बनाते देख लेने पर दोनों ने सात वर्षीय मासूम की गला दबाकर हत्या की थी। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूरपुर राजेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई है। नूरपुर के उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान बताया के पुलिस थाना इंदौरा में वर्ष 2019 में सात वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला उसके पिता ने दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि वह चालक है। इसके तहत वह जम्मू गया हुआ था। वापस आने पर उसके छोटे बेटे ने बताया कि उसके भाई ने उनकी माता और चाचा को अनैतिक तौर पर संबंध स्थापित करते हुए देख लिया था।

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इसके चलते उसकी पत्नी और उसके भाई ने जंगल में ले जाकर किन्नू नाले में बेटे की गला दबाकर हत्या कर शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मौके पर थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र धीमान मौके पर पहुंचे और तथ्यों के आधार पर जांच करने पर पाया गया कि मामला अवैध संबंधों का है। इसके चलते कार्रवाई करते हुए जब महिला और उसके चाचा से कड़ी पूछताछ की गई, तो उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने उसकी हत्या की थी। वहीं, इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूरपुर राजेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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