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Shimla News: ज्वेलर को ब्याज सहित दस हजार रुपये लौटने का आदेश

Thu, 01 Oct 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:58 PM IST
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Jeweller ordered to return Rs 10,000 along with interest
किटी
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स्कीम चलाकर बंद कर दी थी दुकान
हर माह एक हजार रुपये ली जाती थी किटी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने आभूषण खरीद के नाम पर मासिक किटी स्कीम चलाकर दुकान बंदकर गायब होने वाले ज्वेलर को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए श्री समृद्धि ज्वेलर्स के संचालक विनोद को शिकायतकर्ता की जमा राशि 10 हजार रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा संचालक को मानसिक प्रताड़ना के एवज में 5,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर अदा करने होंगे। शिमला निवासी खुशी शर्मा ने उपभोक्ता आयोग में दर्ज शिकायत में बताया था कि उन्होंने 13 अक्तूबर 2023 को मैहली स्थित श्री समृद्धि ज्वेलर्स से गहने खरीदने के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह की एडवांस किटी स्कीम शुरू की थी।
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शिकायतकर्ता के अनुसार 12 किस्तों में 12 हजार रुपये जमा करवाए थे लेकिन कार्ड पर केवल 10 किस्तों की ही प्रविष्टि दर्ज की थी। बाद में ज्वेलर की तरफ से न तो कोई कर्मचारी किस्त लेने आया और न ही ज्वेलर ने कोई संपर्क साधा। इसके बाद जब शिकायतकर्ता खुद मैहली स्थित दुकान पर पहुंचीं तो वहां ताला लटका मिला। आयोग की ओर से जारी नोटिस को ज्वेलर ने जानबूझकर लेने से परहेज किया जिसके बाद आयोग ने 18 मई 2026 को विपक्षी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई।
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