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Himachal Govt: अधीक्षण अभियंता छह, अधिशासी अभियंता 1.25 करोड़ के करा सकेंगे विकास कार्य
Thu, 23 Feb 2023 11:54 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 23 Feb 2023 11:54 AM IST
सार
सुक्खू सरकार ने जल शक्ति विभाग के निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए फील्ड स्तर के अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब अधीक्षण अभियंता छह करोड़ रुपये के काम करा सकेंगे।
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हिमाचल सरकार।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जल शक्ति विभाग के निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए फील्ड स्तर के अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब अधीक्षण अभियंता छह करोड़ रुपये के काम करा सकेंगे। वहीं, अधिशाषी अभियंता (चयनित) को 1.25 करोड़ रुपये तक काम कराने के लिए समक्ष बनाया है।
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इसके अलावा अधिशाषी अभियंता (अचयनित) 75 लाख और अतिरिक्त अभियंता 10 लाख रुपये तक के काम अपने स्तर पर करा सकेंगे। पहले इन अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां कम थीं, जिस कारण विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए मामला उच्च अधिकारियों को भेजना पड़ता था। इन अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने से अब विकास कार्यों में तेजी आएगी।
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अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के अलावा उनकी निविदाएं स्वीकृति करने की शक्तियां भी बढ़ा दी गई है। इसके तहत प्रमुख अभियंता को किसी भी स्तर की निविदा स्वीकृत करने की शक्ति रहेगी। इसके अलावा मुख्य अभियंता 50 करोड़ और अधीक्षण अभियंता छह करोड़ तक की निविदाएं अपने स्तर पर स्वीकृत कर सकेंगे।
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