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आपात स्थिति में अस्पताल आए मरीजों का तुरंत उपचार करने के निर्देश
Thu, 10 Jan 2019 11:33 AM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Thu, 10 Jan 2019 11:33 AM IST
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हाईकोर्ट ने आपातकालीन हालातों में अस्पताल में लाए मरीजों का तुरंत उपचार करने के लिए राज्य सरकार को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने के आदेश जारी किए हैं।
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कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को आदेश दिए हैं कि वह तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी उप निदेशकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि अस्पताल में गंभीर स्थिति में लाए गए मरीजों का बिना किसी देरी के उपचार हो।
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मेडिको लीगल केस में डॉक्टर को मरीज के अस्पताल में आने की तारीख व समय लिखने के भी आदेश दिए हैं। इन परिस्थितियों में पुलिस को तुरंत सूचना देने के लिए भी निर्देश देने को कहा गया है।
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कोर्ट ने कहा कि जो भी मरीज अस्पताल में आता है तो उसके इलाज संबंधित पूरा ब्योरा अस्पताल को सुरक्षित रखना होगा। यह निर्देश प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों पर भी लागू रहेंगे।
वरिष्ठ न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने एक अपील की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को उपरोक्त आदेशों की अनुपालना करने में शपथ पत्र दाखिल करने को भी कहा है।