फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Illegal homestay busted at Clifton Valley Apartments

Shimla News: क्लिफ्टन वैली अपार्टमेंट्स में अवैध होमस्टे का भंडाफोड़

Wed, 01 Oct 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Oct 2025 11:59 PM IST
विज्ञापन
Illegal homestay busted at Clifton Valley Apartments
अमर उजाला एक्सक्लूसिव
विज्ञापन

मैहली में पर्यटन विभाग टीम की दबिश में बिना पंजीकृत 15 फ्लैट पकड़े, अनधिकृत तौर पर ठहराए जा रहे सैलानी
विभाग ने 15 फ्लैट मालिकों को जारी किए नोटिस
दीपक मेहता
शिमला। राजधानी के मैहली स्थित क्लिफ्टन वैली अपार्टमेंट्स में सरकार की अनुमति के बिना चल रहे होम स्टे कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। 15 फ्लैटों में अवैध तरीके से होम स्टे कारोबार चल रहा था।

अब पर्यटन विभाग ने इन फ्लैटों में अवैध तरीके से संचालित की जा रही पर्यटन गतिविधियों को बंद करवा दिया है। साथ ही सभी 15 फ्लैट मालिकों को नोटिस जारी कर एक महीने में जवाब मांगा है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक ज्यादातर हिमाचल के बाहर के लोगों ने क्लिफ्टन वैली अपार्टमेंट्स में फ्लैट खरीद रखे हैं, लेकिन खुद यहां नहीं रहते हैं। उन्होंने फ्लैटों को एयर बीएनबी और आईओआई सेलेक्ट जैसी कंपनियों के जरिये ऑनलाइन बुकिंग पर दिया था। यह कंपनियां कॉर्पोरेट यात्रियों के लिए लग्जरी ठहरने की व्यवस्था प्रदान करती हैं।
विज्ञापन


पर्यटन विभाग के मुताबिक शिकायत थी कि क्लिफ्टन वैली अपार्टमेंट्स में कुछ लोग रात के समय में हुड़दंग मचाते हैं। इससे लोगों को असुविधा हो रही है। पर्यटन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो सैलानी ऑनलाइन बुकिंग के जरिये थ्री बीएचके फ्लैटों में ठहरे मिले। विभाग में इनका कोई पंजीकरण नहीं था। पर्यटकों से पूछताछ की जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की पुष्टि की। फ्लैट मैनेजर दिहाड़ी पर काम करता पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

फ्लैट मालिक ने दावा किया कि उन्होंने फ्लैट को होमस्टे में पंजीकरण के लिए पर्यटन मंत्रालय में आवेदन किया है लेकिन अनुमति से पहले ही कारोबार शुरू कर दिया। हैरत की बात है कि सोशल मीडिया पर ऑनलाइन लुभावने विज्ञापनों से पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा था। जिला पर्यटन अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि इन फ्लैटों में बिना लाइसेंस के होम स्टे चल रहे हैं। न टूरिज्म मंत्रालय और न ही राज्य सरकार की मंजूरी है। सेल अधिकारी से मालिकों की सूची तलब की गई है। साथ ही अवैध गतिविधियां बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने हाल ही में होमस्टे पॉलिसी को लेकर नियम कड़े किए हैं। इसके बावजूद रिहायशी क्षेत्र में बिना लाइसेंस पर्यटन गतिविधियों का संचालन चिंता का विषय है।



नए सिरे से पंजीकरण करवाना अनिवार्य
हाल ही में सरकार ने संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 के तहत प्रदेश में चल रहे सभी होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) का नए सिरे से पंजीकरण अनिवार्य किया है। निर्देशों के अनुसार किराये के भवन, फ्लैट, वन रूम या टू रूम सेट में होम स्टे का संचालन नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में जमीन खरीदने या भवन बनाने के लिए धारा 118 के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन फ्लैट बिना मंजूरी के खरीदे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोगों ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर फ्लैट खरीद रखे हैं और इन्हें लीज पर होम स्टे संचालन के लिए दे दिया है। इसके अलावा नई व्यवस्था के तहत होम स्टे पंजीकरण के लिए एक अलग इकाई (इंडिपेंडेंट हाउस) होना जरूरी है। होम स्टे के लिए आवाजाही का अलग रास्ता होना चाहिए, ताकि यहां ठहरने वाले टूरिस्ट की निजता प्रभावित न हो। होम स्टे चलाने के लिए भवन की एक पूरी मंजिल अथवा पूरा भवन समर्पित होना चाहिए। होम स्टे का पंजीकरण भवन के मालिक के नाम पर ही होगा, लीज पर संचालन को पूरी तरह अवैध करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article