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Himachal: बिना परमिट या अधूरे दस्तावेज से गाड़ी चलाने पर खुद कटेगा चालान, इन एनएच पर सीसीटीवी लगाए

Fri, 18 Apr 2025 11:15 AM IST
Krishan Singh आदित्य सोफत, संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
आदित्य सोफत, संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Published by: Krishan Singh Updated Fri, 18 Apr 2025 11:15 AM IST
सार

 प्रदेश में अब बिना परमिट या अधूरे दस्तावेजों के साथ कॉमर्शियल वाहनों के चलाने पर अब खुद चालान कट जाएगा। इसके साथ निजी वाहनों में भी दस्तावेज पूरे न होने पर जुर्माने का मैसेज आएगा। 

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If you drive without permit or with incomplete documents, you will automatically be fined
सीसीटीवी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में अब बिना परमिट या अधूरे दस्तावेजों के साथ कॉमर्शियल वाहनों के चलाने पर अब खुद चालान कट जाएगा। इसके साथ निजी वाहनों में भी दस्तावेज पूरे न होने पर जुर्माने का मैसेज आएगा।  इसके लिए कालका-शिमला समेत कुल्लू-मनाली नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी लगा दिए हैं। ये कैमरे परिवहन विभाग की ओर से लगाए हैं। इनकी मॉनिटरिंग भी मुख्यालय से की जा रही है। प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। इससे पहले पुलिस विभाग ने ओवर स्पीड पर शिकंजा कसने के लिए कैमरे इंस्टाल किए हैं। 

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इन कैमरों से परमिट या अन्य प्रकार की जांच नहीं हो पाती थी। अब परिवहन विभाग ने इस प्रकार के सीसीटीवी कैमरों का ट्रायल भी सफल हो गया है। अभी तक नियमों की अवहेलना करने वाले 50 से अधिक वाहनों के चालान कट गए हैं। इससे पहले इस प्रकार के चालान पुलिस और विभागीय टीम की ओर से मैनुअल तरीके से किए जाते थे।  परिवहन विभाग ने कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर सनवारा टोल गेट पर सीसीटीवी लगाए हैं। सीसीटीवी की फुटेज ऑनलाइन विभाग के कंट्रोल रूम में पहुंच रही है। परिवहन विभाग ने इसके लिए अलग से टीम तैनात की हैं। रात में अधिकतर अधूरे दस्तावेज के साथ आवाजाही करते हैं। 

ऐसे कटेगा चालान
कॉमर्शियल वाहन चलाने वाले वाहन चालक यदि बिना परमिट गाड़ी चलाते हैं। तो सीसीटीवी वाहन में लगी रही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के स्कैनर से वाहन की डिटेल लेगा। इसमें ये पता लग जाएगा कि वाहन चालक के पास कौन सा अधूरा दस्तावेज है। इसके बाद ऑटोमैटिक तरीके से सिस्टम अवहेलना का पता लगा लेगा और तुरंत मैसेज भेज देगा। इस चालान को ऑनलाइन या विभागीय कार्यालय में जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।

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विभाग के पास रहेगा रिकॉर्ड
सीसीटीवी कैमरे का सभी रिकॉर्ड विभाग अपने पास रखेगा। किसी वाहन चालक का गलत चालान कट जाता है तो वे मुख्यालय में जाकर इसकी जांच भी करवा सकता है। हालांकि ऑनलाइन कार्य होने से गलती की आशंका काफी कम है। इससे यातायात नियमों की अवहेलना पर शिकंजा कसा जाएगा।

विभाग ने प्रदेश में नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी से वाहनों की मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी है। यदि कोई वाहन चालक अधूरे दस्तावेज के साथ आवाजाही करता है तो सीसीटीवी के माध्यम से नंबर प्लेट स्कैन कर चालान हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम अधूरे दस्तावेज होने पर नियमानुसार चालान कर रहा है।- सुरेंद्र ठाकुर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन

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