टैक्स जमा नहीं करवाया तो अब घर आएगा वारंट
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राजधानी के 16 भवन मालिकों के खिलाफ नगर निगम ने वारंट जारी कर दिए हैं। बीते कई सालों से निगम को प्रापर्टी टैक्स नहीं चुकाने वाले यह भवन मालिक अगर वारंट के बाद भी निगम में पेश नहीं हुए तो इनकी जब्त संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी।
शुक्रवार को सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर के आफिस में टैक्स नहीं चुकाने वाले भवन मालिकों की पेशी हुई। तीन भवन मालिकों ने तो मौके पर करीब एक लाख रुपये का बकाया टैक्स चुका दिया।
जबकि, दस भवन मालिकों ने 1.25 लाख रुपये के टैक्स की पार्ट पेमेंट कर दी। नगर निगम की कर शाखा से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार टैक्स डिफाल्टरों से 2.44 करोड़ की राशि वसूली जानी है। 730 डिफाल्टरों से बकाया लिया जाना है। 53 लाख रुपये का बकाया टैक्स सरकारी विभागों से भी वसूल करना है। पहले चरण में 87 मामलों पर कार्रवाई चल रही है।
जब्त संपत्ति की एमसी करेगा नीलामी
प्रापर्टी टैक्स नहीं चुकाने वाले 87 भवन मालिकों की नगर निगम ने संपत्ति को जब्त किया हुआ है। अगर डिफाल्टर टैक्स को जमा नहीं करवाते हैं तो नगर निगम ने जब्त संपत्ति को नीलाम कर देगा। संपत्ति को नीलाम करने से पहले नगर निगम ने डिफाल्टरों को अंतिम मौका दिया है।
मूल से अधिक हो गया है ब्याज
कई टैक्स डिफाल्टरों का मूल से अधिक ब्याज हो गया है। इन भवन मालिकों ने बीते कई सालों से नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की है।