HRTC की बसों में सामान ले जाने के रेट तय, कंडक्टरों की मनमानी बंद
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अब एचआरटीसी की बसों में सामान ले जाना आसान हो जाएगा। कुर्सी, सिलाई मशीन, साइकिल, मेज, सेब की पेटी, टेलीविजन, कंप्यूटर और वाशिंग मशीन जैसे घरेलू उपयोग के सामान भी एचआरटीसी की बसों में ले लाए जा सकेंगे। सामान ले जाने की एवज में कंडक्टरों की ओर से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतों पर एचआरटीसी ने नए सिरे से रेट तय कर सार्वजनिक किए हैं।
इसके साथ ही एचआरटीसी की ओर से दो नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर तय रेट से ज्यादा रकम वसूले जाने पर शिकायत की जा सकेगी।अभी तक घरेलू सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए लोग एचआरटीसी बसों के कंडक्टरों से संपर्क करते थे। सामान ले जाने की एवज में चालक-परिचालक मुसाफिरों से मनमानी रकम वसूल किया करते थे।
अब ऐसा नहीं होगा। एचआरटीसी ने अब रेट लिस्ट जारी कर लोगों को तय रेट पर ही सामान ले जाने के लिए अपील की है। सीजीएम ट्रैफिक रघुवीर चौधरी ने बताया कि निगम की बसों में हर तरह के सामान ले जाने के रेट तय हैं। इन रेटों से ज्यादा रकम वसूली जाती है तो मोबाइल नंबर 9418000529 और 9805005529 पर शिकायत की जा सकती है।
ये हैं वजन के हिसाब से नए रेट
कुर्सी, पंखा, सिलाई मशीन, चारपाई, साइकिल, मेज, पालतू जानवर, टीवी, 20 किलो की सब्जियों के बक्से के लिए किराये का 25 प्रतिशत चुकाना होगा। इसी तरह सेंट्रल टेबल, प्लास्टिक कुर्सी, और फोल्डिंग कुर्सी के लिए किराये का दस प्रतिशत, सेब की 20 किलो
की एक पेटी यात्री के साथ मुफ्त, एक से ज्यादा पर किराये का 25 प्रतिशत, डाइनिंग टेबल, बड़ा ऑफिस टेबल, अलमारी और दीवान जैसे सामान के लिए एक यात्री के बराबर किराया चुकाना होगा। इसके अलावा सोफा, टीवी फुल साइज, वाशिंग मशीन, कंप्यूटर और फल-सब्जियों के 40 किलो के बॉक्स के लिए किराये का 50 प्रतिशत चुकाना होगा।