फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   HRTC employee leader Shankar Singh charged free from court

एचआरटीसी कर्मचारी नेता शंकर सिंह आरोप मुक्त

Fri, 05 Oct 2018 09:10 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 05 Oct 2018 09:10 AM IST
विज्ञापन
HRTC employee leader Shankar Singh charged free from court

हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के कर्मचारी नेता शंकर सिंह के खिलाफ अवमानना मामले को बंद करते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने शंकर सिंह के खिलाफ  स्वत: लिए संज्ञान वाली अवमानना याचिका को बंद करने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने वर्ष 2016 में कोर्ट के स्टे आर्डर के बावजूद हड़ताल पर जाने वाले लगभग 166 हड़ताली एचआरटीसी कर्मचारियों पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

विज्ञापन


कर्मचारियों पर आरोप था कि इन्होंने रोक के बावजूद 14 जून को हड़ताल की। कोर्ट ने एचआरटीसी कर्मचारी व संयुक्त समन्वयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष पवन गुलेरिया, उपाध्यक्ष यशपाल सुल्तानपुरी, सचिव नीलकमल गुप्ता, प्रवक्ता पृथ्वी राज कैथ, कोषाध्यक्ष ब्रिज लाल शर्मा व कार्यकारी सदस्य हरदयाल सिंह सहित 166 कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर 14 जून 2016 को एचआरटीसी कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई भी कानून कर्मचारियों को अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने की इजाजत नहीं देता। शंकर सिंह का कहना था कि उन्हें कोर्ट के आदेशों की प्रति व नोटिस नहीं दिया गया, जिसमें हड़ताल पर जाने से रोक लगाई गई थी। इस कारण वह मांगों को लेकर पहले से प्रस्तावित हड़ताल पर चले गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed