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प्रदेश में मुख्यमंत्री रोशनी योजना शुरू, बिजली बोर्ड ने मांगे आवेदन

Thu, 05 Sep 2019 12:09 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 05 Sep 2019 12:09 PM IST
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HPSEB launched mukhyamantri roshni yojana in himachal pradesh
सांकेतिक तस्वीर

बिजली बोर्ड मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन देने जा रहा है। यह योजना काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी परिवार ने आवेदन नहीं किया है। ऐसे में अब बिजली बोर्ड ने आवेदन मांगे हैं। बोर्ड नियमों के आधार पर ही लोगों को निशुल्क बिजली मीटर देगा। इसके लिए परिवार के मुखिया को नजदीकी बिजली बोर्ड के कार्यालय में आवेदन करना होगा। 

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इसके लिए दस्तावेज होना अनिवार्य है। बिजली बोर्ड के नियमों के अनुसार परिवार किसी एक भी नियम को मानता है तो उसे निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बिजली बोर्ड के नियमों के अनुसार जो भी व्यक्ति इसके लिए योग्यता रखता है, उसके आवेदन उपभोक्ता कभी भी कर सकता है।
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यदि किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठाना हो या कोई शिकायत हो, इसके लिए बोर्ड ने निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-180-8060 या 1912 भी जारी किए हैं। इन पर उपभोक्ता कभी भी संपर्क कर सकते हैं और आवेदन या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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ये हैं शर्तें 

परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 35 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर का विद्युत लोड भी 2 किलोवाट से कम होना चाहिए। परिवार का चयन बीपीएल परिवारों की सूची में होना चाहिए। परिवार अंत्योदय अन्न योेजना में आना चाहिए। परिवार का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची में होना चाहिए और परिवार का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची में होना चाहिए।

ये देने होंगे दस्तावेज 
उपभोक्ता के पास ए एंड ए फॉर्म, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, घर के मुखिया या अधिकार का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह सभी प्रमाणपत्र उपभोक्ता को पंचायत और वार्ड पार्षद से मिल जाएंगे। 

बिजली बोर्ड के संयुक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने कहा कि मुख्यमंत्री रोशनी योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली बोर्ड के कार्यालय में जल्दी आवेदन करें और इस सेवा का लाभ उठाएं। 

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