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Himachal News: सोसायटी एक्ट में पंजीकृत शिक्षण संस्थानों के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, डिप्लोमा अवैध

Wed, 11 Jan 2023 11:21 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 11 Jan 2023 11:21 AM IST
सार

मंगलवार को राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने हमीरपुर के एक संस्थान के मामले में यह कड़ा फैसला सुनाया। आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस हमीरपुर पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 

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HPPERC: Nursery teacher training course of registered educational institutions under Society Act, diploma ille
राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य सरकार या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) से मंजूरी लिए बिना सिर्फ हिमाचल प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण करवाने वाले शिक्षण संस्थानों के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स और डिप्लोमा अवैध घोषित कर दिए गए हैं। मंगलवार को राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने हमीरपुर के एक संस्थान के मामले में यह कड़ा फैसला सुनाया।आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस हमीरपुर पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता छात्रा को नौ फीसदी ब्याज सहित फीस भी लौटाने के आदेश दिए हैं।

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प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को इस तरह के मामलों की जांच के भी निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल सरकार को नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए जल्द ही नीति बनाने की सलाह भी दी है। मंगलवार को आयोग की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने कहा कि हमीरपुर के संस्थान ने बिना मंजूरी लिए एक वर्ष का एनटीटी कोर्स और दो वर्ष का डिप्लोमा करवाया है। इसी तर्ज पर अगर किसी अन्य संस्थान ने भी कोर्स और डिप्लोमा जारी किए हैं तो वो भी अवैध माने जाएंगे। एक वर्ष के कोर्स की फीस संस्थान ने 20 हजार रुपये तय की थी। इसके चलते आयोग ने संस्थान प्रबंधन पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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यह है मामला
इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस हमीरपुर में करवाए जा रहे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स की वैधता को लेकर शिकायतकर्ता प्रियंका की ओर से आयोग में शिकायत की गई। शिकायत की जांच करते हुए आयोग ने संस्थान के प्रबंध निदेशक सुमित कुमार से जवाबतलबी की। सुमित कुमार ने आयोग को बताया कि हिम एजूकेशन रिसर्च सोसायटी के तहत वो कोर्स और डिप्लोमा करवा रहे हैं। यह सोसायटी राज्य सरकार के सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत पंजीकृत है। प्रदेश में कई शिक्षण संस्थान इसी सोसायटी के तहत पंजीकृत कर कोर्स करवा रही है। उन्होंने बताया कि एनसीटीई की ओर से कोई भी मंजूरी नहीं ली गई है। वर्ष 2003 से कोर्स करवाए जा रहे हैं। 
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20 से 40 हजार की फीस भी नहीं करवाई मंजूर
सुनवाई के दौरान पाया गया कि हमीरपुर के संस्थान ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाने के लिए फीस स्ट्रक्चर भी मंजूर नहीं करवाया। एक वर्ष के एनटीटी कोर्स के लिए 20,000 और दो वर्ष के डिप्लोमा के 40,000 रुपये फीस विद्यार्थियों से ली जा रही है। अदालत ने कहा कि सोसायटी के तहत पंजीकरण लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। 

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