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HP High Court: एमबीबीएस की खाली सीटों को नहीं भरने पर हाईकोर्ट सख्त, आयोग से तलब किया जवाब
Thu, 02 Feb 2023 06:20 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 02 Feb 2023 06:20 PM IST
सार
न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है। मंडी जिले की संजना ठाकुर ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अटल मेडिकल विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की खाली सीटों को न भरने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है। मंडी जिले की संजना ठाकुर ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अटल मेडिकल विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की दो खाली सीटों को भरने की गुहार लगाई है। दलील दी गई कि दो अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज पाए जाने के कारण विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की दो सीटें खाली रह गई हैं।
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याचिकाकर्ता ने नीट परीक्षा में 508 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 508 अंकों वाल रिया सिंह को एमबीबीएस में प्रवेश दिया गया है। अब दो सीटें खाली होने के कारण याचिकाकर्ता का प्रवेश संभव हो सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अदालत को बताया गया कि कार्तिक शर्मा और शिवानी शर्मा के फर्जी दस्तावेज पाए जाने के कारण दो सीटें खाली रह गई हैं। एमबीबीएस की दो खाली सीटों को भरने के लिए 17 जनवरी को राष्ट्रीय मेडिकल आयोग को पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई तक राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के सचिव से जवाब तलब किया है।
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