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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP High Court, Ban on transfer orders on the recommendations of the Deputy Speaker

HP High Court: विधानसभा उपाध्यक्ष की सिफारिशों पर हुए तबादला आदेशों पर रोक

Tue, 13 Sep 2022 10:20 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 13 Sep 2022 10:20 AM IST
सार

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राजनीतिक द्वेष पर आधारित तबादला अदोशों पर रोक लगाई है।  मामले की सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की गई है।

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HP High Court, Ban on transfer orders on the recommendations of the Deputy Speaker
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा उपाध्यक्ष की सिफारिशों पर हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राजनीतिक द्वेष पर आधारित तबादला अदोशों पर रोक लगाई है।  मामले की सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता दीपन कुमार ने सचिव शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और अनील कुमार कला अध्यापक को प्रतिवादी बनाया है। दलील दी है कि उसका तबादला विधानसभा उपाध्यक्ष की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

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अनिल कुमार को राजकीय उच्च पाठशाला कुठेड़ जिला चंबा से राजकीय माध्यमिक पाठशाला हुंडला में याचिकाकर्ता की जगह स्थानांतरित किया गया था। आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता की जगह स्थानांतरित किए गए कर्मचारी दो वर्षों से कम समय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है।  आरोप लगाया है कि  विधानसभा उपाध्यक्ष की सिफारिश पर मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को डीओ भेजा है। निदेशक ने बिना सोचे समझे सिफारिश के आधार पर प्रतिवादी अनिल कुमार का तबादला याचिकाकर्ता की जगह किया है।  दलील दी गई कि राजनीतिक द्वेष के चलते किए गए तबादले हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसके तबादला देशों को रद्द किया जाए।  

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