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Himachal: राजस्व मामले निपटाने को नहीं दे सकेंगे 10 दिन से लंबी डेट, सरकार ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश
Tue, 05 Dec 2023 10:31 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 05 Dec 2023 10:31 AM IST
सार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर प्रदेश में हजारों की संख्या में लंबित राजस्व मामलों को हल करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया है।
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जगत सिंह नेगी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामले निपटाने के बाद सरकार ने राजस्व अधिकारियों को नए मामलों के लिए लोगों को 10 दिन से लंबी डेट नहीं देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आवेदन के दस दिन के भीतर पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो को इंतकाल और तकसीम सहित अन्य मामले हर हाल में निपटाने होंगे। लंबित मामलों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। सभी जिलों के उपायुक्तों को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर प्रदेश में हजारों की संख्या में लंबित राजस्व मामलों को हल करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया है। तहसील स्तर पर लोगों को राजस्व संबंघित मामले निपटाने के लिए लंबी डेट दी जाती है। अपने काम करवाने के लिए लोगों को पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि पद रिक्त होने के कारण राजस्व अधिकारियों को भी समय से लोगों के काम निपटाने में मुश्किल पेश आती है। सरकार ने राजस्व अधिकारियों को हर सूरत में 10 दिन के भीतर राजस्व मामले निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
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लंबित मामले न बढ़ें इसके लिए व्यवस्था : नेगी
राजस्व मामले निपटाने के लिए अधिकारियों को दस दिन से लंबी डेट न देने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित मामले निपटाने के लिए राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, लेकिन दोबारा लंबित मामले न बढ़ें इसके लिए जल्द से जल्द काम निपटाने के लिए कहा गया है।- जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री
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