फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   HP govt will change rule of purchasing land in himachal

हिमाचल में जमीन खरीदना हुआ आसान, जानिए कैसे?

Thu, 03 Jul 2014 12:27 PM IST
Updated Thu, 03 Jul 2014 12:27 PM IST
विज्ञापन
HP govt will change rule of purchasing land in himachal

हिमाचल में गैर हिमाचलियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। राजस्व विभाग ने भू सुधार अधिनियम 1972 के नियमों को संशोधित करने के लिए बुधवार को अधिसूचना का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसमें चार बड़े बदलाव किए गए हैं। उद्योगों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी है। सिंगल विंडो में मंजूरी के बाद औद्योगिक प्रस्ताव को धारा 118 की मंजूरी के लिए उद्योग निदेशक भेजेंगे।

विज्ञापन


औद्योगिक प्लाट्स के लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी। राज्य सरकार इस पर 15 दिन में फैसला लेगी। मंजूरी मिलने पर के संबंधित जिला के डीसी को भेजा जाएगा। डीसी को इस पर 7 दिन में फैसला लेकर सरकार को इसकी सूचना भेजनी है। इशेंसिएलिटी सर्टिफिकेट (ईसी) लेने के लिए अब 11 के बजाय केवल 7 दस्तावेज लगेंगे। इनमें प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जमाबंदी-ततीमा की प्रति, टीसीपी, वन, आईपीएच, बिजली बोर्ड से एनओसी, साइट प्लान, स्थानीय निकाय से एनओसी आदि शामिल हैं।

विज्ञापन

सरकार ने खत्म की कई बड़ी शर्तें

HP govt will change rule of purchasing land in himachal

भू सुधार नियमों के संशोधित प्रारूप के अनुसार हिमाचल में घर या दुकान बनाने के लिए गैर हिमाचलियों को जितनी जमीन चाहिए हो, उतनी की ही मंजूरी दी जाएगी।

पहले घर के लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर और दुकान के लिए 300 वर्ग मीटर जमीन की शर्त थी। अब इससे कम भी जमीन ले सकेंगे। हालांकि, धारा 118 की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

पहले सरकारी कर्मचारियों पर जमीन लेने के लिए 30 साल के सेवाकाल की शर्त थी। नए नियमों के मुताबिक अब इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

नौकरी लगते ही खरीद पाएंगे जमीन

HP govt will change rule of purchasing land in himachal

रेगुलर नौकरी लगते ही गैर हिमाचली कर्मचारी जमीन के लिए पात्र हो जाएगा। एक और प्रावधान यह किया गया है कि मंजूरी मिलने के बाद के एक साल के भीतर जमीन का सौदा आवेदक को पूरा करना होगा।

इसमें एक्सटेंशन देने के लिए सरकार को कारण बताने होंगे। धारा 118 के तहत जमीन खरीद की मंजूरी केवल कृषि, बागवानी, उद्योग, धार्मिक, पर्यटन, बिजली प्रोजेक्ट, बीटी-आईटी प्रोजेक्ट, सामाजिक उपयोग, शैक्षणिक संस्थान और जनसुविधा के कार्यों के लिए ही दी जाएगी।

विज्ञापन

क्या है धारा 118?

HP govt will change rule of purchasing land in himachal

भू-सुधार कानून की धारा 118 में प्रावधान है कि गैर कृषक हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते। गैर हिमाचलियों को राज्य में कृषक का दर्जा नहीं है।

इसलिए प्रदेश में बाहर के लोगों को यदि निजी जमीन खरीदनी हो तो पहले धारा 118 की मंजूरी लेनी होती है। इस मंजूरी के लिए केस कैबिनेट में जाता है। धारा 118 के प्रावधानों में छेड़छाड़ राज्य में राजनीतिक मुद्दा रहा है।

प्रधान सचिव राजस्व तरुण श्रीधर का कहना है कि भू सुधार कानून के नियमों में इन संशोधनों के जरिये प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इनसे कोई आपत्ति हो, या किसी के पास कोई सुझाव हो तो 31 जुलाई तक दे सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed