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Himachal News: हिमाचल में धारा 118 की अनुमति लेकर खोले होम स्टे होंगे बंद
Sat, 13 Jul 2024 08:12 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 13 Jul 2024 08:12 AM IST
सार
धारा 118 के तहत ली गई जमीन पर मकान या उद्योग लगाने के लिए मंजूरी मिलती है लेकिन बाहरी राज्यों के लोग होम स्टे स्थापित नहीं कर सकते।
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान
- फोटो : संवाद
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में धारा 118 की मंजूरी लेकर खोले गए होम स्टे बंद होंगे। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोगों ने धारा 118 की अनुमति लेकर होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) इकाइयां स्थापित कर दी हैं, जबकि होम स्टे योजना बेरोजगार लोगों को रोजगार का विकल्प देने के लिए लाई गई थी।
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धारा 118 के तहत ली गई जमीन पर मकान या उद्योग लगाने के लिए मंजूरी मिलती है लेकिन बाहरी राज्यों के लोग होम स्टे स्थापित नहीं कर सकते। होमस्टे नियम-2024 में बदलाव को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई है। 23 जुलाई को अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। इसके अलावा प्रदेश में बिना पंजीकरण चल रहे होम स्टे और बीएंडबी को बंद करने पर भी चर्चा की गई है।
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सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए होम स्टे पर सुविधाओं के आधार पर सेस लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा होम स्टे के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव है। मौजूदा समय में पंजीकरण और नवीनीकरण के एवज में महज 100 रुपये फीस ली जा रही हैै। प्रदेश में पर्यटन विभाग के पास 4,000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। बड़ी संख्या में गैर पंजीकृत होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां भी प्रदेश में संचालित हो रही हैं।
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होम स्टे के साथ बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को भी पर्यटन विभाग की कार्रवाई के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने भी सुझाव रखे। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर ने उप-समिति को हिमाचल प्रदेश होमस्टे नियम-2024 के प्रस्तावित प्रारूप से अवगत करवाया।