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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Pradesh High court stayed vigilance inquiry against CM Principal Secretary JC Sharma

सीएम के प्रमुख सचिव के खिलाफ विजिलेंस जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Wed, 03 Feb 2021 12:15 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 03 Feb 2021 12:15 PM IST
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Himachal Pradesh High court stayed vigilance inquiry against CM Principal Secretary JC Sharma
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख सचिव जेसी शर्मा के खिलाफ विशेष जज वन शिमला की ओर से जारी किए गए आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 मार्च तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक विजिलेंस ब्यूरो द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के चलते लगाई है। अब मामले में 26 मोर्च को कोर्ट इस पर सुनवाई कर आगे निर्देश जारी करेगी।

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बता दें, शिमला के विशेष जज वन की अदालत ने आबकारी एवं कराधान विभाग की रिटायर्ड अधिकारी गीता सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेसी शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश जारी किए थे। सूत्रों का कहना है कि चूंकि मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा था, इसलिए विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार से फैसले को चुनौती देने या जांच के संबंध में आदेश देने को लेकर संपर्क साधा था।
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सरकार के इशारे के बाद ब्यूरो ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। दलील दी गई कि दो बार इस मामले मेें जांच हो चुकी है। ऐसे में आगे जांच करने का औचित्य नहीं बनता। अब मामले में अगली सुनवाई पर गीता सिंह का पक्ष कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसके बाद कोर्ट मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी। बता दें, विशेष अदालत ने गीता सिंह की आपत्तियों को आधार बनाते हुए जनवरी महीने में विजिलेंस ब्यूरो को शर्मा की आय से अधिक संपत्ति की विधिवत जांच कर तीन माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

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