{"_id":"5d1322f08ebc3e3ccb256346","slug":"himachal-pradesh-high-court-orders-to-returns-school-fees-of-students","type":"story","status":"publish","title_hn":"मूलभूत सुविधाएं न होने पर स्कूल को 240 विद्यार्थियों की फीस लौटाने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मूलभूत सुविधाएं न होने पर स्कूल को 240 विद्यार्थियों की फीस लौटाने के आदेश
Wed, 26 Jun 2019 01:17 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 26 Jun 2019 01:17 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला के ढालपुर स्थित अवर लेडी ऑफ स्नो किंडरगार्टन स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के कारण वहां पढ़ने वाले करीब 240 बच्चों को उनकी फीस वापस करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमनियन और न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ ने स्कूल प्रशासन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।
विज्ञापन
22 अप्रैल 2019 को पारित हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कुल्लू द्वारा स्कूल को बंद करने बाबत जारी नोटिस पर फिलहाल स्थगन आदेश तो पारित कर दिया था लेकिन साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू को यह आदेश जारी किए थे कि वह स्कूल परिसर जाकर निरीक्षण करें कि क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप स्कूल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई हैं या नहीं।
विज्ञापन
न्यायालय ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू द्वारा न्यायालय के समक्ष सौंपी रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पाया कि स्कूल में स्टाफ, भवन, पुस्तकालय, हर दिन शिक्षा देने के लिए निर्धारित घंटे, बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को जारी अपने स्थगन आदेशों से रोक हटाते हुए यह आदेश पारित किए।
विज्ञापन