{"_id":"60ab82c78ebc3e7fd5304e58","slug":"himachal-pradesh-cabinet-decisions-today-live-updates-corona-curfew-extended-in-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल कैबिनेट बैठक: प्रदेश में 31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिमाचल कैबिनेट बैठक: प्रदेश में 31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू
Mon, 24 May 2021 05:30 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 24 May 2021 05:30 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है।
विज्ञापन
हिमाचल कैबिनेट की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 6:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंदिशें पहले की तरह ही बरकरार रहेंगी। बंदिशों में कोई ढील नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना से बढ़ती मौतों के चलते इस साल पहली बार पांच मई को कैबिनेट की बैठक में सात मई से कोरोना कर्फ्यू लगाने का एलान हुआ था।
विज्ञापन
इसे 17 मई की सुबह तक लगाया गया था। इसके बाद 15 मई को फिर कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इसमें 17 मई से 26 मई को सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। अब 26 मई से इसे आगे 31 मई तक पांच दिन और बढ़ाया गया है। बैठक में आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बुरी तरह से अड़ गए। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 19 फीसदी है। मृत्यु दर भी 1.6 से 1.7 प्रतिशत के आसपास है। ऐसे में अगर ढील दी गई तो कोरोना के मामले फिर से बढ़ेंगे।
विज्ञापन
इस दलील को सुनने के बाद सरकार ने कर्फ्यू आगे बढ़ाने पर फैसला ले लिया। व्यापारियों की ओर से बढ़ते दबाव के बीच सरकार कई अन्य वस्तुओं की दुकानें खोलने पर विचार कर रही थी। वहीं, बैठक के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि कोरोना कर्फ्यू के संबंध में पूर्व में जारी आदेश और निर्देश 31 मई तक जारी रहेंगे। नियमों का पालन न करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 से 60, एचपी पुलिस एक्ट की धारा 188, 114 व 115 के साथ 111 को शामिल कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
बरकरार रहेंगी बंदिशें
जरूरी और रोजमर्रा की जरूरत के सामान के अलावा चुनिंदा दुकानें ही खुली रहेंगी
दुकानें खोलने के लिए सिर्फ तीन घंटे की छूट, होटल और ढाबे खुले रहेंगे
निर्माण संबंधी दुकानें हफ्ते में दो दिन खुली रहेंगी
कोविड टीकाकरण, दवा खरीद अन्य स्वास्थ्य एवं आवश्यक कारणों से लोग आवाजाही कर सकेंगे। निजी वाहनों में कोविड प्रोटोकॉल में रहकर आना-जाना होगा
सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा