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बागवानों से ठगी करने वाले आढ़तियों को होगी छह महीने कैद, बीस हजार जुर्माना
Sat, 01 Feb 2020 10:33 AM IST
अरविन्द ठाकुर
विपिन काला, अमर उजाला, शिमला
विपिन काला, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 01 Feb 2020 10:33 AM IST
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कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा
- फोटो : ANI
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राज्य का एपीएमसी एक्ट बजट सत्र में पारित कर दिया जाएगा। एक्ट में दोषी आढ़तियों और लदानियों को छह माह की कैद और बीस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया जा रह है। प्रदेश की मंडियों में बेलगाम आढ़तियों और लदानियों पर एपीएमसी एक्ट लागू कर शिकंजा कसा जा सकेगा।
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अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। जिससे बागवानों और किसानों का शोषण करने वाले आढ़तियों और लदानियों पर नकेल कसी जा सके। सरकार ने पिछले सत्र में एपीएमसी एक्ट लाया था लेकिन इसे विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया था। इस कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एपीएससी एक्ट बजट सत्र में लाया जाना है।
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एपीएमसी एक्ट को सख्त किया जा रहा है ताकि मंडियों में बागवानों और लदानियों की मनमानी पर नकेल कसी जा सके। यह नकेल इसलिए कसी जा रही है ताकि बागवानों की फसलों से साथ गायब नहीं हो वाले आढ़तियों और लदानियों पर काबू पाया जा सके। प्रदेश के एपीएमसी एक्ट में सख्ती न होने के कारण आढ़ती और लदानी बगवानों और किसानों की फसलों के साथ गायब होते रहे हैं।
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इस कारण हर साल बागवानों को करोड़ों की चपत लगती रही है लेकिन आढ़ती और लदानी कभी नहीं पकड़े गए। पिछले कई साल से बागवान और किसान इस समस्या से जूझते रहे हैं। सरकार ने कई कदम भी उठाए गए हैं।
कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने बताया कि आगामी बजट सत्र में एपीएमसी एक्ट पारित किया जाएगा। इस एक्ट में बागवानों और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। एक्ट को सख्त किया जा रहा है ताकि मंडियों में बेलगाम आढ़तियों और लदानियों पर नकले कसी जा सके। इस एक्ट में कैद और जुर्माने का प्रावधान भी किया जा रहा है।