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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Pradesh: 250 posts from the electricity board will be transferred to the PWD and Water Resources Depa

हिमाचल: पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में शिफ्ट होंगे बिजली बोर्ड के 250 पद, जानें पूरा मामला

Thu, 11 Dec 2025 09:54 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 11 Dec 2025 09:54 AM IST
सार

ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सिविल कैडर पदों को लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। 

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Himachal Pradesh: 250 posts from the electricity board will be transferred to the PWD and Water Resources Depa
हिमाचल बिजली बोर्ड (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सिविल कैडर पदों को लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड में इस समय सिविल श्रेणी के करीब 250 कर्मचारी हैं, जो निर्माण, मेंटेनेंस, भवन मरम्मत और अन्य सिविल कार्य संभालते हैं।

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चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट होंगे पद
अब इन पदों को चरणबद्ध तरीके से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को सौंपा जाएगा। सरकार ने बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उसके कार्यक्षेत्र को सुचारु रखने के लिए युक्तिकरण की नीति को आगे बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि बिजली बोर्ड का मुख्य कार्य बिजली उत्पादन, वितरण और बिल वसूली है, जबकि सिविल कार्यों से जुड़े अधिकतर प्रोजेक्ट लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।

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वेतन, वरिष्ठता और सेवा शर्तों पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव
बिजली बोर्ड प्रबंधन ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पदों, कर्मचारियों, वेतनमान, वरिष्ठता और भविष्य की तैनाती की व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसे सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर आदेश जारी होंगे। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की तैनाती का निर्धारण विभागीय आवश्यकता, मौजूदा रिक्तियों और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन, वरिष्ठता और सेवा शर्तों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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