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मस्जिद के मौलवी सहित दो लोगों पर केस दर्ज

Sun, 12 Apr 2020 10:48 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, अंब (ऊना)/चंबा
अमर उजाला नेटवर्क, अंब (ऊना)/चंबा Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 12 Apr 2020 10:48 PM IST
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himachal police lodge FIR against Two including mosque maulvi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अपर भंजाल के पूर्व प्रधान ने तब्लीगी जमात से संबंधित कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति और कमाली मोहल्ला मस्जिद के मौलवी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार भूपिंदर सिंह पुत्र जगदीश चंद निवासी अपर भंजाल ने पुलिस में शिकायत की है कि नकड़ोह स्थित मस्जिद में स्थानीय लोगों की जानकारी के बिना लंबे समय से तब्लीगी जमात के लोगों को रखा जाता रहा है।

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गत 21 मार्च को कमाली मोहल्ला नकड़ोह निवासी व्यक्ति बाहरी जमात के लोगों को बस्ती में लेकर गया। बाद में कोरोना महामारी के चलते सरकार की तरफ से लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद नकड़ोह निवासी उक्त व्यक्ति 31 मार्च को एक अन्य जमाती को अपनी बाइक पर अंब की तरफ लेकर गया।
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इसके बारे में बाद में पता चला कि वह चौकी मनियार तहसील बंगाणा का निवासी है। उसके बारे में पूछने पर नकड़ोह निवासी व्यक्ति ने जानकारी को छिपाया और प्रशासन की तरफ से लगाई गई धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन कर कोरोना को फैलाने का काम किया। 
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अंब के डीएसपी मनोज जंवाल का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 188,26,270,271 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत दो लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर चंबा जिले की रजेरा पंचायत के उपप्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी लोग लॉकडाउन के दौरान नियमों की अवहेलना कर बिना कर्फ्यू पास वाहन दौड़ा रहे थे। पुलिस ने पांचों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस थाना चंबा की टीम चंबा-भरमौर मार्ग पर नाके पर थी। उसी दौरान रजेरा पंचायत उपप्रधान टेक चंद गाड़ी लेकर जा रहे थे। इसे पुलिस ने नाके पर रोका। उप प्रधान से कर्फ्यू में गाड़ी लेकर जाने की अनुमति दिखाने को कहा, लेकिन उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया।

बिना कर्फ्यू पास लॉकडाउन के दौरान गाड़ी चलाने पर पुलिस ने उपप्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी तरह शेर अली पुत्र गुलाम रसूल निवासी गांव थरेड, विक्कू पुत्र जर्म सिंह, सपना पत्नी विक्कू, पवन कुमार पुत्र बचन सिंह तीनों निवासी गांव ललुई के खिलाफ भी लॉकडाउन के दौरान नियमों की पालना न करने पर धारा 188, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने सभी जिला वासियों से अनुरोध किया है कि वे लॉक डाउन के चलते सरकार के निर्देशों का पालन करें। कहीं भी भीड़ इकट्ठा न करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, हमेशा मुंह पर मास्क लगाकर ही आवाजाही करें और अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन पर उपरोक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कहा कि लोग सरकार व प्रशासन के आदेशों की पालना करें।

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