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लोगों को अब शादी समारोह की तहसीलदार को देनी होगी सूचना
Sun, 15 Nov 2020 05:31 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 15 Nov 2020 05:31 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनज़र मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। इसके चलते कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कडे़ नियम अमल में लाए जाएंगे।
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उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की ही व्यवस्था होगी । खुले मैदान में यदि लोगों का जमावड़ा 200 से अधिक का होगा तो परस्पर दो गज की दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना आवश्यक होगा। कार्यक्रम एवं आयोजन के तहत आयोजकों की ओर से प्रवेश एवं निकास स्थल पर मास्क की अनिवार्यताए थर्मल स्केनिंग और आगंतुकों के विवरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। हाथ धोने के लिए साबुन एवं सैनेटाईजर उचित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में रखना और परस्पर दूरी रखने के लिए फलोर मार्किगं भी करना भी सुनिश्चित करेंगे।
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आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे आवश्यक
उपायुक्त ने आयोजन स्थलों पर कोरोना संक्रमित के लक्षण पाए जाने के लिए आईसोलेशन वार्ड चिन्हित करने के निर्देश दिए। यदि संभव हो तो सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियमों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता भी सुनिश्चित करे। आयोजन चिकित्सीय सुविधा केंद्रों, नजदीकी अस्पताल और स्वस्थ प्रबंधनों को ध्यान में रखकर नज़दीकी अस्पताल के नज़दीक किए जाए।
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विवाह समारोह से पहले तहसीलदार एवं एसएचओ को देने होगी सूचना
उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि विवाह समारोह के तहत स्थानीय तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा। ताकि अधिकारी आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों एवं नियमों के पालन संबंधी निगरानी कर सकें। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।