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Himachal News: नशा कारोबारी महिला को तीन माह नजरबंद रखने के आदेश, जानें पूरा मामला

Mon, 05 Aug 2024 08:34 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, नूरपुर (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, नूरपुर (कांगड़ा)। Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 05 Aug 2024 08:34 PM IST
सार

हिमाचल में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त एक आरोपी महिला को तीन माह तक नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। किसी महिला नशा कारोबारी को निरुद्ध रखने का यह पहला मामला है।
 

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Himachal News Order to keep a woman drug trafficker under house arrest for three months
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त छन्नी (इंदौरा) की एक महिला को तीन माह तक नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल का यह तीसरा मामला है, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (पीआईटी-एनडी एंड पीएस) अधिनियम के तहत डिटेंशन अथॉरिटी की ओर से किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। किसी महिला नशा कारोबारी को निरुद्ध रखने का यह पहला मामला है।

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जिला पुलिस नूरपुर की ओर से नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 20 अप्रैल को पुलिस थाना डमटाल के अधीन छन्नी में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इसमें रूबी निवासी छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान से तलाशी के दौरान 26.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी आरोपी महिला को एनडीपीएस एक्ट के अधीन दर्ज कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। 
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8 मई को पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न की ओर से एक प्रस्ताव नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (पीआईटी-एनडी एंड पीएस) अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार के सचिव (गृह) एवं हिरासत प्राधिकरण को भेजा गया था। इस पर प्रदेश सरकार के सचिव (गृह) एवं हिरासत प्राधिकरण की ओर से उपरोक्त महिला को तीन माह तक नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अशोक रतन ने बताया कि भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध जिला पुलिस नूरपुर का यह अभियान जारी रहेगा।

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