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Himachal News: वजन के हिसाब से सेब नहीं बेचने वाले आढ़तियों को नोटिस जारी
Fri, 25 Aug 2023 07:39 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 25 Aug 2023 07:39 PM IST
सार
ठियोग की पराला मंडी में बिना वैद्य लाइसेंस के कारोबार करने वाले आढ़ती को नोटिस जारी किया गया है। यह आढ़ती लंबे समय से मंडी में सेब खरीद कर रहा था।
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जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम-2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कृषि उपज विपणन समिति ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दो आढ़तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ठियोग की पराला मंडी में बिना वैद्य लाइसेंस के कारोबार करने वाले आढ़ती को नोटिस जारी किया गया है। यह आढ़ती लंबे समय से मंडी में सेब खरीद कर रहा था।
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सही लाइसेंस न होने के चलते सीजन के बाद आढ़ती के भागने की स्थिति में बागवानों का पैसा डूबने की आशंका थी। दूसरे मामले में रोहड़ मंडी में एक आढ़ती सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर किलो के स्थान पर पेटी के आधार पर सेब बेच रहा था। बागवान ने एसडीएम रोहड़ू को इसे लेकर लिखित शिकायत की थी। एसडीएम की ओर से इसे लेकर सरकार को अवगत करवाया गया जिसके बाद कृषि उपज विपणन समिति ने आढ़ती को नोटिस जारी किया है।
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ब्लैक लिस्ट कर लगाएंगे जुर्माना
एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने वाले दो आढ़तियों को कृषि उपज विपणन समिति ने नोटिस जारी किए हैं। दोषी पाए जाने पर इन आढ़तियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसी को भी नियमों की अवहेलना की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बागवानों से भी आग्रह है कि मनमानी करने वालों की लिखित शिकायत करें। - जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री
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