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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News: man sentenced to life imprisonment in murder case in Mandi Himachal

भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 31 Mar 2021 12:53 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, मंडी
अमर उजाला नेटवर्क, मंडी Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 31 Mar 2021 12:53 PM IST
सार

  • अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
  • 2014 में फावड़े से सिर पर वार कर मार डाला था भाभी को

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Himachal News: man sentenced to life imprisonment in murder case in Mandi Himachal
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सुंदरनगर) हंस राज की अदालत ने भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आलम सिंह अवतार सिंह निवासी डीनक जिला मंडी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 12 फरवरी 2014 को आलम सिंह अवतार सिंह निवासी डीनक अपने मकान के लिए पीने के पानी की पाइप दबाने के लिए बीजी हुई गेहूं को काट कर नाली खोद रहा था। उसकी भाभी सुरेंद्र कौर ने कहा कि बिना पूछे उनका खेत क्यों खोद रहा है।
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इस पर आलम सिंह ने अपने हाथ में ली हुई झाम्ब (फावड़ा) से भाभी के सिर पर चोट मार दी। इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पर थाना सुंदरनगर में अभियोग संख्या 40/14 दर्ज हुआ था। मामले की तफ्तीश निरीक्षक जगदीश कंवर ने की। जांच पूरी कर मामले का चालान अदालत में दायर किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी चानन सिंह उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

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