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Himachal News: नौतोड़ भूमि के आवंटन के लिए सरकार ने राज्यपाल से किया आग्रह
Mon, 10 Jun 2024 06:09 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Mon, 10 Jun 2024 06:09 PM IST
सार
हिमाचल सरकार ने राज्यपाल से हिमाचल में लागू वन संरक्षण अधिनियम से छूट देने का आग्रह किया है। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि साल 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई उस समय 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ का मंजूर किया गया।
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जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नौतोड़ भूमि उपलब्ध करवाने के लिए एक बार फिर राज्यपाल से हिमाचल में लागू वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से छूट देने का आग्रह किया है। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौतोड़ अधिनियम को लागू करने का फैसला किया था जो कि 2018 तक लागू रहा।
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जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि साल 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई उस समय 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ का मंजूर किया गया। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 में 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया गया है।
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जगत सिंह नेगी ने बताया कि गत शुक्रवार को पुनः राज्यपाल से निवेदन कर जनजातीय लोगों की इस मांग को प्रस्तुत किया गया, ताकि पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सके।
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