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कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए विशेष ओपीडी खोलने पर सरकार रखे पक्ष: हाईकोर्ट

Thu, 17 Dec 2020 09:59 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 17 Dec 2020 09:59 PM IST
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himachal high order regarding opening special OPD for patients recovering from Coronavirus
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

 हाईकोर्ट ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों की चिकित्सीय देखरेख के लिए विशेष ओपीडी केंद्र खोलने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में रखने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के सामने जनहित से जुड़े मामले के पक्षकारों ने बताया कि कोरोना को मात दे चुके मरीज अपनी देखरेख सही ढंग से नहीं कर पाते या उन्हें निगेटिव आने के बावजूद चेकअप की जरूरत रहती है। इसलिए ऐसे मरीजों के लिए विशेष ओपीडी केंद्र खोले जाने चाहिएं।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कोविड केयर सेंटरों में मरीजों को एक ही तरह का खाना दिया जाता है जो हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होता। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह ऐसे मरीजों को विशेष तरह का भोजन उपलब्ध कराने पर विचार करे या उन्हें घर का खाना खाने के लिए स्वीकृति दे। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह उन मरीजों के अटेंडेंट को विशेष प्रमाणपत्र अथवा पास जारी करे जिन्हें निजी अटेंडेंट की जरूरत हो। कोर्ट ने कोरोना रोगी विशेषकर मधुमेह रोगी, बूढ़े बुजुर्ग व बच्चों को विशेष डाइट उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए। मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसम्बर को होगी।

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