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हिमाचल: पैसे का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक का रोका वेतन, जानें पूरा मामला

Thu, 25 Sep 2025 10:16 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 25 Sep 2025 10:16 AM IST
सार

यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। 

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Himachal: High Court withholds salary of Director of Education for non-payment of dues, learn the full story
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा निदेशक शिमला का वेतन अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2024 को कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। उस आदेश में प्रतिवादी राज्य सरकार को सहायता अनुदान (ग्रांट-इन-एड) का भुगतान आठ हफ्ते में करने का आदेश दिया था।

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अंतिम फैसला आने के बावजूद अब तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। यह मामला वर्ष 2014 से लंबित है और उच्च-वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों का है। याचिकाकर्ता ने बताया कि आदेश लागू करवाने के लिए उन्होंने दो निष्पादन याचिकाएं भी दायर की थीं। इसके बावजूद राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने आदेश को लागू करने में टालमटोल की। 

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