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HP High Court: कुल्लू के शमशी स्कूल में बच्चों से पिटाई मामले में हाईकोर्ट तल्ख
Sat, 23 Jul 2022 11:46 AM IST
अरविन्द ठाकुर
फरेंद्र ठाकुर, संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
फरेंद्र ठाकुर, संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 23 Jul 2022 11:46 AM IST
सार
10 जून को शमशी स्कूल में सातवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को शोर मचाने पर एक निजी संस्थान के प्रशिक्षु शिक्षक ने केबल तार से पीटा था।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कुल्लू जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला शमशी में 30 बच्चों की पिटाई के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अब हाईकोर्ट ने शमशी स्कूल प्रभारी और अध्यापिका का रिकॉर्ड प्रारंभिक शिक्षा विभाग से तलब किया है। हालांकि, शिमला निदेशालय ने पहले ही लापरवाही बरतने पर दोनों को चार्जशीट किया है, लेकिन अब मामले में हाईकोर्ट की ओर से संज्ञान लेने के बाद दोनों पर गाज गिरना तय है।
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बता दें कि 10 जून को शमशी स्कूल में सातवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को शोर मचाने पर एक निजी संस्थान के प्रशिक्षु शिक्षक ने केबल तार से पीटा था। उस दौरान प्रशिक्षु शिक्षक की माता ममता की गणित की कक्षा थी, जिसकी जगह पर उसका बेटा (प्रशिक्षु शिक्षक) बच्चों की कक्षा लगाने गया था। पीड़ित बच्चों ने प्रशिक्षु शिक्षक की ओर से पिटाई करने के बाद अपने माता-पिता को यह बात बताई। इसी दिन रात को बच्चों का मेडिकल तेगुबेहड़ अस्पताल में करवाया था।
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सूचना मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक 11 जून को शमशी स्कूल गए। वहीं, भुंतर थाना में प्रशिक्षु शिक्षक प्रणव शर्मा के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। वहीं, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग कुल्लू डॉ. सुरजीत रॉव ने बताया कि हाईकोर्ट ने स्कूल प्रभारी और अध्यापिका का रिकॉर्ड मांगा है। दोनों का रिकॉर्ड बनाकर शिमला निदेशालय भेज दिया है। इस पर अब अंतिम निर्देश हाईकोर्ट देगा।
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