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HRTC कंडक्टर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने निगम के एमडी से मांगा जवाब

Thu, 10 Aug 2017 07:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 10 Aug 2017 07:57 PM IST
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himachal high court seeks report in hrtc conductor recruitment case

हाईकोर्ट ने एचआरटीसी की ओर से 500 कंडक्टर भर्ती संबंधित मामले को चुनौती देने वाली याचिका में एमडी से जवाबतलब किया है। प्रार्थियों ने याचिका में आरोप लगाया था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कंडक्टरों की भर्ती नियमों को दरकिनार करते हुए प्रारंभ की थी।

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भर्ती प्रक्रिया के परिणाम पर ट्रिब्यूनल ने रोक लगा रखी थी। इस मामले के खारिज होने के पश्चात अब एचआरटीसी इन पदों के लिए शुरू की गई भर्ती के परिणाम निकाल दिया था।
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मामले के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम ने वर्ष 2015 में 500 कंडक्टरों की भर्ती की थी, जिसे वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण नए भर्ती प्रणाली को असंवैधानिक पाते हुए रद्द कर दिया था।
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उसके बाद एचआरटीसी ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को प्रशासनिक प्राधिकरण को फिर से कुछ पहलुओं पर अपना निर्णय देने के लिए मामले को रिमांड कर दिया था।


इसे ट्रिब्यूनल ने प्रर्थियों की दलीलों से असहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ये भर्तियां हाईकोर्ट के अंतिम आदेशों पर निर्भर करेंगी।

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