हिमाचल: हाईकोर्ट ने एसपी का आदेश किया रद्द, पूर्व हेड कांस्टेबल की सेवा चार हफ्ते में बहाल करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 28 Sep 2026 06:51 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने कोटखाई ड्रग्स मामले में बरी हो चुके पूर्व हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार की बहाली रोकने वाले शिमला के तत्कालीन एसपी के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को चार हफ्ते में उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला