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एसएमसी से शिक्षक भर्ती पर सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 13 Sep 2018 05:09 PM IST
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एसएमसी से शिक्षक भर्ती करने जा रही प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा गया कि भर्ती किस तरह की जाएगी। इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं।
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एसएमसी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। एसएमसी भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका में प्रार्थियों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत जो एसएमसी से शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है वह कानूनी तौर पर गलत है।
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प्रार्थियों की ओर से दलील दी गई है कि आज तक की गई एसएमसी शिक्षकों की भर्तियों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार किया गया है। प्रार्थियों ने हाल ही में जारी अधिसूचना को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया को अंजाम न देने बाबत निर्देश जारी किए जाने की गुहार लगाई है।
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