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HP High Court: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस, जानें क्या है मामला
Fri, 03 May 2024 08:45 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 03 May 2024 08:45 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक एवं धर्मशाला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा की ओर से दायर मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस के छह विधायक और तीन निर्दलीय विधायक 15-15 करोड़ रुपये में बिके हैं।
याचिकाकर्ता सुधीर शर्मा के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इससे सुधीर शर्मा की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। लोगों में उनकी छवि खराब की जा रही है। इसको लेकर सुधीर शर्मा ने उच्च न्यायालय में मानहानि का दावा दायर किया। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने की। अदालत ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी निर्णय देना सही नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
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याचिकाकर्ता सुधीर शर्मा के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इससे सुधीर शर्मा की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। लोगों में उनकी छवि खराब की जा रही है। इसको लेकर सुधीर शर्मा ने उच्च न्यायालय में मानहानि का दावा दायर किया। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने की। अदालत ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी निर्णय देना सही नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
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