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वीरभद्र के बेटे और पत्नी के आयकर असेसमेंट मामले में हाईकोर्ट का विभाग को नोटिस

Thu, 23 Nov 2017 09:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 23 Nov 2017 09:26 AM IST
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himachal high court notice in vikramaditya and pratibha income tax assesment case

हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की साल 2010-2011 की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।

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प्रार्थियों ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। 

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हिमाचल हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह मामले हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से दायर ऐसी ही याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर खारिज करने योग्य हैं।

इस पर आपत्ति जताते हुए प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि उनकी याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का निर्धारण किया जाना जरूरी है।

कोर्ट ने प्रार्थियों के स्थगन आवेदन पर आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग प्रार्थियों के इस मामले से जुड़ी कार्यवाई आगे बढ़ा सकता है लेकिन वह कोई भी अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के बगैर न ले।

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