हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- अनुभव प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर-सत्यापन नहीं होना सुधार योग्य त्रुटि
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:46 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार का अनुभव प्रमाणपत्र समय पर जमा करवा दिया गया है लेकिन उस पर अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर नहीं हैं, तो इसे केवल एक सुधार योग्य प्रक्रियात्मक त्रुटि माना जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला