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जेबीटी भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 22 Sep 2017 10:45 PM IST
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हिमाचल हाईकोर्ट
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हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से जेबीटी के आरएंडपी नियमों के क्लॉज 15 के उप नियम 2 और 4 को निरस्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ और टेट की मेरिट के पक्ष में दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
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ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायाधीश वीके शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार शर्मा की खंडपीठ ने जेबीटी पदों पर टेट की मेरिट के आधार पर भर्तियों को गैरकानूनी ठहराया है। आरएंडपी नियमों के तहत जेबीटी भर्ती पूरी तरह से टेट की मेरिट के आधार पर की जाती थी।
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टेट में मेरिट वालों को नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 30 अगस्त को पारित आदेशों के तहत आरएंडपी नियमों में अंकित क्लॉज 15 के उप नियम 2 व 4 को निरस्त कर दिया है। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले पर अगली सुनवाई 3 अक्तूबर को होगी।