फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal High Court: In check bounce case, the crime can be abolished even if the sentence is intact

हिमाचल हाईकोर्ट: चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार होने पर भी खत्म किया जा सकता है अपराध

Thu, 02 Mar 2023 11:30 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 02 Mar 2023 11:30 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि सजा बरकरार होने के बाद भी अपराध को खत्म किया जा सकता है। अदालत ने पक्षकारों में समझौता होने के बाद दोषी को सुनाई गई सजा का रद्द कर दिया। 

विज्ञापन
Himachal High Court: In check bounce case, the crime can be abolished even if the sentence is intact
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि सजा बरकरार होने के बाद भी अपराध को खत्म किया जा सकता है। अदालत ने पक्षकारों में समझौता होने के बाद दोषी को सुनाई गई सजा का रद्द कर दिया।  चेक बाउंस के अपराध की सजा भुगत रहे दोषी को अदालत ने तुरंत प्रभाव से रिहा करने के आदेश दिए है। चेक बाउंस से जुड़े अधिनियम की धारा 147 की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा कि हालांकि फौजदारी मामलों में पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन चेक के मामलों में पक्षकारों में समझौता होने पर सजा बरकरार होने के बाद भी अपराध को खत्म किए जाने का प्रावधान है। अदालत ने शीर्ष अदालत के निर्णयों का हवाला देते हुए यह व्यवस्था दी। 

विज्ञापन


मामले के अनुसार जुब्बल निवासी नरेश कुमार ने त्रिलोक चंद को 80 हजार रुपये का चेक दिया था। चेक बाउंस होने पर निचली अदालत में शिकायत दर्ज की गई। निचली अदालत ने दोषी को छह महीने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने भी सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोषी ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी दोषी को सुनाई सजा पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद दोषी ने शिकायतकर्ता को चेक की राशि देकर समझौता कर दिया और हाईकोर्ट के समक्ष सजा को रद्द करने के लिए आवेदन किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed