हिमाचल हाईकोर्ट: कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले की 28 दिसंबर तक टली सुनवाई
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 07 Dec 2021 08:13 PM IST
सार
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ में मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कंप्यूटर शिक्षकों के उस भर्ती नियम को चुनौती दी है जिसके तहत विभाग ने पांच वर्ष के अनुभव को भर्ती के लिए योग्य शर्त बनाया है।
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हिमाचल हाईकोर्ट(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला