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पोलिश नागरिक की तलाश को सीआईडी गठित करे एसआईटी: हाईकोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 16 Nov 2018 12:06 PM IST
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हिमाचल हाईकोर्ट ने साल 2015 से मनाली के नजदीक से लापता चल रहे पोलैंड के नागरिक ब्रूनो के मामले की जांच के लिए सीआईडी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए हैं।
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साथ ही एसआईटी को एक महीने के भीतर मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने इसके अलावा एसपी कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री को भी हर सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने से राहत दे दी है।
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पोलैंड के नागरिक ब्रूनो साल 2015 में हिमाचल घूमने आए थे। इस दौरान मनाली में उन्हें आखिरी बार देखा गया था। पिता ने गुमशुदगी की शिकायत कुल्लू पुलिस से की जिसके बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन करीब डेढ़ साल तक मामले की जांच में तकरीबन कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ।
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इसके बाद पिता ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीआईडी ने शुरू की। जांच के दौरान सीआईडी ने ड्रोन के जरिये संभावित क्षेत्रों की निगरानी की।
इसके अलावा कई एक दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की लेकिन अभी तक ब्रूनो को लेकर कोई भी नहीं सूचना नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने अब एक महीने में सीलबंद लिफाफे में एसटीआईटी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।