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जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Mon, 15 Feb 2021 08:59 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 15 Feb 2021 08:59 PM IST
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग) शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है। मामले पर अब तीन मार्च को सुनवाई होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैचवाइज आधार पर 758 पद भरने का फैसला लिया था।
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एक फरवरी 2021 को जारी आदेशों के तहत 12 व 13 फरवरी को जिला स्तर पर बैचवाइज आधार पर साक्षात्कार भी लिए गए थे। इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए।
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