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HP High Court: एचपीयू में भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा परिणाम घोषित कब होगा

Thu, 05 Jan 2023 05:00 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 05 Jan 2023 05:00 AM IST
सार

24 दिसंबर 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि परिणाम घोषित करने की स्वीकृति कब दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 11 जनवरी निर्धारित की है। याचिकाकर्ता वनीता सुपहिया ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने गत 12 दिसंबर को विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है।

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दलील दी गई कि 19 जुलाई 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया। 9 नवंबर 2022 को उसका साक्षात्कार लिया गया। सहायक प्रोफेसर के पद को छोड़कर लगभग सभी पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि नई सरकार के सत्ता में आते ही 12 दिसंबर को विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक लगाई गई।
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सरकार की ओर से हिमाचल लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर सभी राजकीय विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया को लंबित किया गया। 24 दिसंबर 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार को सहायक प्रोफेसर के पद का परिणाम घोषित करने के आदेश दिए जाए। 

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