हिमाचल हाईकोर्ट: उम्रदराज होना पत्नी के प्रति पति की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 12 Sep 2026 05:08 PM IST
सार
अदालत ने पति की बुढ़ापे की दलील खारिज करते हुए कहा कि 15 साल बाद 3,500 गुजारा भत्ता कोई अत्यधिक राशि नहीं है। उम्रदराज होना पत्नी के प्रति पति की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला