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ब्रेकिंग न्यूजः एचपीसीए को झटका, रद्द नहीं होगी FIR

Fri, 25 Apr 2014 11:11 AM IST
Updated Fri, 25 Apr 2014 11:11 AM IST
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Himachal HC reject the Petition of HPCA

हिमाचल में स्टेट विजिलेंस की जांच का सामना कर रहे एचपीसीए को अब हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका को रद्द कर दिया है।

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कोर्ट ने शुक्रवार सुबह इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए एसोसिएशन की याचिका रद्द कर दी। जानकारी के अनुसार एचपीसीए ने विजिलेंस की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी।
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इस पर शुक्रवार सुबह फैसला आया है। हालांकि अभी जजमेंट की कॉपी मिलनी बाकी है।

कोर्ट ने कहा, जांच पूरी तो रद्द नहीं हो सकती FIR

Himachal HC reject the Petition of HPCA

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की जांच स्टेट विजिलेंस कर रही है। क्योंकि अभी केस की जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है तो फिर ऐसे में एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।

‌प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा था कि विजिलेंस ने जो केस दर्ज किया है उसमें दर्ज आरोप आपराधिक नेचर के नहीं है।

ऐसे में हाईकोर्ट से इस मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद एचपीसीए और पूर्व सीएम धूमल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बेटों समेत आरोपी बनाए गए हैं पूर्व सीएम पीके धूमल

Himachal HC reject the Petition of HPCA

विजिलेंस ने इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को उनके बेटों समेतआरोपी बनाया है। इसमें एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल भी आरोपी बनाए गए हैं।

इनके अलावा आईएएस अधिकारी दीपक सानन और अजय शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। अब स्टेट विजिलेंस इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर सकती है।

वहीं, एचपीसीए इस मामले में सुर्पीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।

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