हिमाचल सरकार का फैसला: कोरोना बंदिशें हटते ही दुकानों को खोलने और बंद करने के समय में किया बदलाव
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 11 Apr 2022 08:09 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा नौ के प्रावधान के तहत सरकार ने इस अधिनियम को लागू करते हुए प्रदेश में मौजूद दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुलने और बंद होने का समय तय कर दिया है।
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- फोटो : अमर उजाला